आइपीपीबी की पहल: अंगूठे-ओटीपी के बिना चेहरे से होंगे डाकघर के लेनदेन

IPPB Face Authentication

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा की देशभर में शुरुआत कर दी है। अब डाकघर में ग्राहक सिर्फ चेहरे की पहचान से खाता खोलने, बैलेंस जांचने, पैसे भेजने और बिल चुकाने जैसे बैंकिंग कार्य आसानी से कर सकेंगे।

यह सेवा उन बुजुर्गों, दिव्यांगों और ग्रामीण ग्राहकों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें फिंगरप्रिंट या ओटीपी आधारित पहचान में कठिनाई होती थी। देश के 1.6 लाख डाकघरों और 3 लाख से अधिक पोस्टल कर्मचारियों के जरिए सेवा हर कोने तक पहुंचाई जाएगी।

Sunday, July 20, 2025

गलत UPI पेमेंट कैसे वापस पाएं? जानें आसान तरीका

 

गलत UPI पेमेंट कैसे वापस पाएं
गलत UPI पेमेंट कैसे वापस पाएं

आज के डिजिटल युग में UPI (Unified Payments Interface) के माध्यम से पेमेंट करना बेहद आसान हो गया है। Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे ऐप्स से कुछ ही सेकंड में किसी को भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन इसी जल्दबाजी में कई बार लोग गलती से किसी गलत नंबर या खाते में पेमेंट कर देते हैं। ऐसा होते ही घबराहट होना स्वाभाविक हैलेकिन घबराएं नहीं — आप अपना पैसा वापस पा सकते हैंबस कुछ जरूरी कदम समय रहते उठाने होंगे।

गलत UPI पेमेंट पर क्या करें? – सबसे पहले करें ये 3 काम

राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा के अनुसारयदि आपने गलती से किसी अनजान व्यक्ति को पैसा भेज दिया हैतो नीचे दिए गए स्टेप्स को तुरंत अपनाएं:

1. शिकायत दर्ज करें – हेल्पलाइन नंबर: 1800-120-1740

गलत पेमेंट की स्थिति में सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करें और शिकायत दर्ज कराएं। आपकी शिकायत को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा और ट्रैक किया जाएगा।

2. बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करें

इसके बाद आपको अपने संबंधित बैंक की ब्रांच में जाकर एक गलत ट्रांजैक्शन रिपोर्ट फॉर्म भरना होगा। इसमें आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्सपेमेंट का समयप्राप्तकर्ता की जानकारीट्रांजैक्शन ID आदि भरनी होती है।

3. स्क्रीनशॉट लेना न भूलें

गलती से हुए पेमेंट का SMS या नोटिफिकेशन डिलीट न करें। उसका स्क्रीनशॉट लें और बैंक अथवा साइबर क्राइम सेल को दिखाएं। यह आपके केस को मजबूत बनाता है।

RBI की गाइडलाइन: 3 दिन के भीतर करें शिकायत

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के अनुसारअगर आप UPI या नेट बैंकिंग के जरिए गलत पेमेंट कर देते हैंतो आपको तीन दिन के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी। समय पर की गई शिकायत से पैसे रिकवर होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

अतिरिक्त सहायता के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें:

यदि आपको बैंक या हेल्पलाइन से मदद नहीं मिल रही है या केस में देरी हो रही हैतो आप नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं:

साइबर क्राइम हेल्पलाइन (पुलिस मुख्यालय):

👉9256001930

👉9257510100

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:

🔗https://cybercrime.gov.in

आपके नजदीकी पुलिस थाना की साइबर हेल्प डेस्क में भी जा सकते हैं।

अगर पैसे गलत खाते में चले जाएं तो क्या वो व्यक्ति पैसे वापस करने का कानूनी रूप से बाध्य है?

 जी हां। यदि किसी के खाते में गलती से पैसा चला गया हैतो वह व्यक्ति उस राशि को वापस लौटाने का कानूनी रूप से जिम्मेदार है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ धोखाधड़ी या संपत्ति हड़पने का केस दर्ज किया जा सकता है। इसीलिए जब बैंक या पुलिस की तरफ से संपर्क किया जाएतो उस व्यक्ति को पैसे वापस करने होंगे।

UPI पेमेंट करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें

भविष्य में इस तरह की गलती न होइसके लिए निम्नलिखित सावधानियां अपनाएं:

1.     पेमेंट से पहले रिसीवर का नाम ध्यान से पढ़ें।

2.     QR कोड स्कैन करने के बाद डिटेल्स चेक करें।

3.    गलती से डबल क्लिक या ऑटो पेमेंट ऑन न रखें।

4.    पेमेंट करते समय जल्दबाजी न करें।

5.    कभी भी अपनी गोपनीय जानकारी जैसे OTP, UPI PIN, बैंक डिटेल्स किसी के साथ साझा न करें।

गलत UPI पेमेंट की स्थिति में घबराएं नहींतुरंत कार्रवाई करें

गलत अकाउंट में पैसे भेजना आजकल आम बात हो गई हैलेकिन आपको बस यह समझना है कि यदि आप समय पर और सही जगह शिकायत करते हैंतो आपका पैसा वापस मिल सकता है। ऊपर बताए गए स्टेप्स और हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।

याद रखें – जितनी जल्दी शिकायत करेंगेपैसे मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी।

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