झुंझुनूं में वक्फ संपत्तियों से हटेंगे 339 अवैध कब्जे
हाईकोर्ट के आदेश पर तीन हफ्ते में चलेगा बुलडोजर
झुंझुनूं (राजस्थान):
राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद झुंझुनूं जिले में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर हुए 339 अवैध अतिक्रमणों को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। कोर्ट ने प्रशासन को तीन सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
यह मामला हजरत कमरुद्दीन शाह दरगाह से जुड़ी वक्फ भूमि का है, जहां लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आ रही थीं। जांच में सामने आया कि कब्जाधारियों के पास किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज मौजूद नहीं हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और वक्फ बोर्ड हरकत में आ गया है। जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई के जरिए अतिक्रमण हटाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कानून के दायरे में और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।
यह फैसला वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और अवैध कब्जों पर रोक लगाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।